सुप्रीम कोर्ट ने गहना वशिष्ठ (Gehana Vassisth) की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट ने गहना वशिष्ठ को आदेश दिया है कि जरूरत पड़ने पर वो जांच में शामिल होगीं.
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